Monday, July 28, 2025
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    छत्तीसगढ़ में अब स्कूलों के आस- पास नहीं बिकेंगे तम्बाकू उत्पाद , हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान।

    छत्तीसगढ़- छत्तीसगढ़ में अब सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री का संज्ञान लिया है और राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया।

    दरअसल 15 नवंबर 2024, शुक्रवार को हाई कोर्ट की बैठक हुई. मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया. जानकारी के मुताबिक बिलासपुर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के पास रोड़ पर लगने वाले स्टॉल्स पर तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं।इस तरह की गतिविधियां स्कूलों के आसपास के माहौल को खराब कर रही है और छात्रों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है।हाई कोर्ट कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है, जिसका उद्देश्य स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को नियंत्रित करने का उपाय निकालना है।

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