ट्रांसफर पर रोक, अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी SIR करने लगाई गई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तबादलों पर प्रतिबंध लग गया है। अगले साल 6 फरवरी तक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने इस कार्य में जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। ज्ञातव्य है, छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। एक नवंबर से इसका आगाज हो गया। मतदाता सूची का जब भी पुनरीक्षण किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इससे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा देता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेज सूचित कर देता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार के पत्र के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। जीएडी ने इस संबंध में 30 अक्टूबर की डेट में आदेश निकाला मगर राज्योत्सव और प्रधानमंत्री विजिट के चक्कर में इसे जारी नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने तबादलों पर प्रतिबंध का जो आदेश निकाला है, उनमें कलेक्टर से लेकर एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत बूथ लेवल के बीएलओ, अधिकारियों, कर्मचारियों का ट्रांसफर शामिल है।

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