डोंगरगढ़।दिनांक06.08.2025 के शाम करीबन 04ः00 बजे पीड़ित पाले खान पिता मरहुम खान उम्र करीबन 40 साल पुराना बस स्टैण्ड मजहर आटो दुकान डोंगरगढ़ के सामने खड़ा था वहीं पर सलीम खान पिता मरहुम बसीर खान शराब पीकर गाली-गलौज कर रहा था जिसे पीड़ित पाले खान द्वारा गाली देने से मना किया तो आरोपी पीड़ित पाले खान को तु कौन होता है रे, मुझे रोकने वाला बड़ा दादा बनता है कहकर, माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देते हुये, हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से पीड़ित पाले खान के पेट और गले में मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसकी रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र0- 392/2025 धारा- 296, 351(2), 109 बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री मोहित गर्ग, अति पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा तथा श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम द्वारा प्रकरण के विवेचना एवं फरार आरोपी के पता तलाश हेतु थाना प्रभारी डोंगरगढ़ उपेन्द्र कुमार शाह को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जिस पर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ द्वारा अपने टीम के साथ आरोपी सलीम खान पिता मरहुम बसीर खान निवासी डोंगरगढ़ का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया जो जुर्म करना स्वीकार किये आरोपी घटना बाद घटना में प्रयुक्त चाकू को भागते समय मजहर ऑटो के पीछे नाली पास फेंक दिया था जिसे जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है एवं आरोपी को आज दिनांक- 08.08.2025 को गिरफ्तार किया गया है। जिसे माननीय न्यायालय में ज्युडिशियल रिमाण्ड हेतु भेजा किया जाता है।
उक्त आरोपी को पकड़ने में थाना डोंगरगढ़ के निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, उप निरीक्षक नरेश बंजारे, भुषण चन्द्राकर, आरक्षक- चितेश गात्रे, आरक्षक लीलाधर मण्डलोई का विशेष योगदान रहा है।
आरोपी आदतन अपराधिक प्रवृत्ति के है आरोपी के विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में मारपीट जैस विभिन्न धाराओं का अपराध पंजीबद्ध दर्ज है।





