राजनांदगांव।थाना बसंतपुर राजनांदगांव पुलिस की कार्यवाही।
🔹 आम स्थान पर धारदार चाकू लेकर लोगों को भयभीत करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार।
🔹 आरोपी के कब्जे से लोहे का बटनदार चाकू बरामद।
🔹 आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर *भेजा गया जेल*।
🔹 आरोपी के विरुद्ध थाना बसंतपुर में पूर्व से भी मारपीट, आर्म्स एक्ट एवं आबकारी एक्ट के प्रकरण दर्ज हैं।
*आरोपी का नाम*–
रूपेश उर्फ मोनू गेण्ड्रे पिता घनश्याम गेण्ड्रे, उम्र 30 वर्ष, निवासी नंदई कुआं चौक, सतनामी पारा, राजनांदगांव थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव *सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.)* के मार्गदर्शन में तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में दिनांक 15.04.2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी रूपेश उर्फ मोनू गेण्ड्रे पिता घनश्याम गेण्ड्रे उम्र 30 वर्ष निवासी नंदई कुआं चौक, सतनामी पारा राजनांदगांव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक नग स्टील का धारदार बटनदार चाकू बरामद कर जप्त किया गया।
आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 171/2026 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपी को *जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया*।
इस कार्यवाही में निरीक्षक एमन साहू, उपनिरीक्षक इब्राहिम खान, आरक्षक अतहर अली, रामचरण साहू एवं जामिन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
*आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड*
1अपराध क्रमांक 174/2019 – धारा 294, 323, 506 भादवि
2 अपराध क्रमांक 66/2021 – धारा 294, 323 भादवि
3 अपराध क्रमांक 750/2022 – धारा 34(2) आबकारी एक्ट
4 अपराध क्रमांक 281/2023 – धारा 451, 294, 506, 34 भादवि
5 अपराध क्रमांक 380/2024 – धारा 34(2) आबकारी एक्ट
6 अपराध क्रमांक 105/2025 – धारा 36(सी) आबकारी एक्ट





