धोखाधड़ी का फरार आरोपी महासमुंद पुलिस के गिरफ्त में

महासमुंद रिपोर्टर। संतन दास मानिकपुरी ।ट्रेलर वाहन के मालिक एवं चालक ने वाहन के पुराने नेशनल परमिट पर, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर के सील और अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर दस्तावेजों में कूटरचना कर शासन को गुमराह कर धोखाधड़ी को दिया था अंजाम।

*खम्हारपाली चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान हुआ था धोखाधड़ी का खुलासा*

*प्रकरण में थाना सिंघोडा मे अप क्र 66/2020, धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का मामला है दर्ज।*

*गिरफ्तारी की डर से छत्तीसगढ़ से भाग कर पंजाब में छिप कर रह रहा था आरोपी।*

*सीडीआर एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, टावर डंप के आधार पर आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता*

*6 वर्ष से फरार आरोपी ट्रेलर वाहन का मालिक सतनाम सिंह गिरफ्तार।*

विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राजेन्द्र कुमार बर्मन पिता कलीराम बर्मन उम्र 40 साल साकिन परिवहन चेक पोस्ट खम्हारपाली थाना सिंघोडा जिला महासमुन्द ने दिनांक 22-08-20 को वाहन क्रमांक CG04 JD 1539 को खम्हारपाली ‍चेक पोस्ट में रोककर वाहन की दस्तावेज की जांच करने पर वाहन के नेशनल परमिट प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतित होना व शासन के बेवसाइड में जांच करने पर प्रस्तुत दस्तावेज छ.ग. परिवहन विभाग द्वारा जारी नही किया जाना ज्ञात हुआ एवं उल्लेखित वैधता भ्रामक व कुटरचित कर तैयार करना प्रतित होने पर, वाहन क्रमांक CG04 JD 1539 के मालिक एवं चालक द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्यक्तिगत लाभ के लिये शासन को धोखा देने कि रिपोर्ट पर थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि, कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की गई। प्रकरण में वाहन ट्रेलर क्रमांक CG04 JD 1539 का चालक सोनू सिंह गिल पिता गुलजार सिंह साकिन टाटीबंद रायपुर जो कि घटना दिनांक से ही उक्त वाहन को घटना स्थल पर छोड कर फरार हो गया था एवं मालिक सतनाम सिंह पिता कबीर सिंह चिमा उम्र 35 साल साकिन सीएच-143 वीर सावरकर नगर रायपुर जिला रायपुर (छग) भी मामला दर्ज होने की जानकारी पाकर घटना दिनांक से फरार हो गया। दोनो आरोपियों का लगातार 5-6 साल से पतासाजी की जा रही थी।

मामले में टेक्निकल डाटा एनालिसिस एवं कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी वाहन मालिक सतनाम सिंह पिता कबीर सिंह चिमा उम्र 35 साल साकिन सीएच-143 वीर सावरकर नगर रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ के लोकेशन की जानकारी ज्ञात होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए टीम रवाना किया गया जिसे गिरफ्तार कर थाना सिंघोड़ा लाया गया। जिससे पूछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपने कथन में बताया कि वर्ष 2020 में कोरोना काल के समय इसका वाहन ट्रेलर क्रमांक CG04 JD 1539 को ड्रायवर सोनू सिंह गिल उर्फ सोहन सिंह पिता गुलजार सिंह उम्र 32 साल साकिन ग्राम तलवंडी कथुननगल जिला अमृतसर (पंजाब) रहने वाला, मेरे ट्रेलर को चला रहा था। ट्रेलर क्रमांक CG04 JD 1539 जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है जिसे चालक सोनू सिंह गिल उर्फ सोहन सिंह दिनांक 22.08-2020 को रायपुर से उडिसा जा रहा था कि खम्हारपाली चेकपोस्ट थाना सिंघोडा जिला महासमुन्द RTO वाले अधिकारी ने रोक कर ट्रेलर वाहन के दस्तावेज चेक किये, जो वाहन के नेशनल परमिट में कुटरचना एवं धोखाधडी करना बताया एवं वाहन के दस्तावेज मे कुटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर व्यक्तिगत लाभ के लिये शासन को धोखा देना बताया। जिस पर मामले में आरोपी वाहन मालिक को विधिवत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

*गिरफतार आरोपी-*

01- सतनाम सिंह पिता कबीर सिंह चिमा उम्र 35 साल साकिन सीएच-143 वीर सावरकर नगर रायपुर जिला रायपुर (छत्तीसगढ)।

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