- खाते में बैलेंस कम हुआ और ट्रांजैक्शन फेल तो 25 रुपए का जुर्माना
रायपुर (दीपक अवस्थी))। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के साथ ही बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू कर दिए हैं। ये बदलाव जहां एक ओर ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ नियम जेब पर अतिरिक्त बोझ भी डालेंगे।
फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन महंगा
अब एटीएम से तय फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए + टैक्स (करीब 25 रुपए) चार्ज लगेगा।
- अपने बैंक के एटीएम से 5 ट्रांजैक्शन फ्री
- अन्य बैंक के एटीएम से
- मेट्रो शहर: 3 फ्री
- नॉन-मेट्रो: 5 फ्री
ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो भी कटेगा पैसा
अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और फिर भी एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी 25 रुपए का जुर्माना लगेगा।
नकदी निकासी की लिमिट घटी
Punjab National Bank सहित कुछ बैंकों ने डेबिट कार्ड से दैनिक नकद निकासी की सीमा घटा दी है।
पहले: ₹1,00,000 तक
अब: ₹50,000 या ₹75,000 (कार्ड के अनुसार)
शाम के बाद का ट्रांजैक्शन अगले दिन गिना जाएगा
कुछ बैंकों ने नियम लागू किया है कि शाम 7:30 बजे के बाद किए गए लेन-देन को अगले दिन का ट्रांजैक्शन माना जाएगा।
RuPay कार्ड धारकों को झटका
RuPay प्लेटिनम डेबिट कार्ड रखने वाले ग्राहकों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन लाउंज की मुफ्त सुविधा बंद कर दी गई है।
सुरक्षा के लिए बड़ा कदम
ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए RBI ने टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया है।
अब केवल PIN डालकर पेमेंट नहीं होगा, बल्कि एक अतिरिक्त सत्यापन (OTP या अन्य) जरूरी होगा।
क्या असर पड़ेगा?
- छोटे खाताधारकों पर अतिरिक्त शुल्क का दबाव
- बार-बार एटीएम इस्तेमाल करने वालों का खर्च बढ़ेगा
- डिजिटल पेमेंट ज्यादा सुरक्षित होगा
- ग्राहकों को ट्रांजैक्शन से पहले बैलेंस चेक करना जरूरी होगा





