नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही

🔹आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 150/2026 धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध

🔹डोंगरगढ़ पुलिस की कार्यवाही

🔹आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया

◾आरोपी का नाम –

01- शरद लाऊत्रे, पिता सोहन लाऊत्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी दंतेश्वरी पारा, डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

डोंगरगढ़ ।दिनांक 24-03-2026 को प्रार्थीया थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी नाबालिग बहन दिनांक 06-09-2025 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी। बाद में रिश्तेदारों से जानकारी प्राप्त हुई कि पीड़िता आरोपी शरद लाऊत्र के साथ हैदराबाद में रह रही है।

दिनांक 02-02-2026 को पीड़िता द्वारा घर वापस आकर बताया गया कि आरोपी द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाया गया तथा हैदराबाद ले जाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध स्थापित किया गया।

रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 150/2026 धारा 137(2), 64(2)(m) बीएनएस एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया           प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संतोष जायसवाल द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई की विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया। आरोपी को दिनांक 25-03-2026 को समय 14:30 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

कार्यवाही में विशेष योगदान –

निरीक्षक संतोष जायसवाल, उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल, आरक्षक नरेंद्र प्रजापति, चिंताराम दीवान, महिला आरक्षक रामेश्वरी राजपूत, सुषमा मराठे का सराहनीय योगदान रहा।

 

 

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