पुलिस की सख्ती: शराब के नशे में वाहन चलाने पर कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपये जुर्माना

बलौदाबाजार। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत थाना हथबंद पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान एक वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा। पुलिस ने वाहन को विधिवत जब्त कर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

06 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने सुनाया फैसला

पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर 06 अक्टूबर 2026 को माननीय न्यायालय ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक को कुल 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय की इस कार्रवाई से शराब पीकर वाहन चलाने वालों में सख्त संदेश गया है।

पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय के कुशल निर्देशन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा शराबी वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने वाले चालकों के वाहन विधिवत जब्त कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। साथ ही ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। नशे की हालत में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। पुलिस का यह चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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