बिलासपुर- प्राचार्य पदोन्नति केस में आज हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई 9 जून 2025 तक किसी भी प्रकार की पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया नहीं होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह अनुरोध किया गया कि उन्हें आगामी शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले प्राचार्यों की पदस्थापना करने की अनुमति प्रदान दी जाए।इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 9 जून 2025 को इस मामले का अंतिम निपटारा किया जाएगा और तब तक किसी भी प्रकार की प्राचार्य पदस्थापना की प्रक्रिया नहीं की जा सकेगी।