रायपुर।प्राचार्य प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब विभाग भी हरकत में आ गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने DPI को निर्देश जारी किया है, कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक प्राचार्य प्रमोशन को लेकर आगे की प्रक्रिया अब नहीं बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस संबंध में एडवोकेट जनरल के उस पत्र को भी संलग्न किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट उल्लेख है कि प्रमोशन की प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह से बाधित रहेगी।
- आपको बता दें कि प्राचार्य प्रमोशन की लिस्ट 30 अप्रैल को जारी की गयी थी। इस मामले में जब पिछली सुनवाई हुई थी, तो एडिश्नल एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दिया था कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन की सूची जारी नहीं की जायेगी। 1 मई को सुनवाई की तारीख तय की गयी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 30 अप्रैल को प्राचार्य प्रमोशन की लिस्ट शिक्षा विभाग ने जारी कर दी।जब हाईकोर्ट में 1 मई को सुनवाई शुरू हुई, तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में इस पर कड़ी आपत्ति जतायी। कोर्ट ने प्राचार्य प्रमोशन को पूरी तरह से रोक लगाते हुए अंडरटेकिंग के उल्लंघन को कोर्ट की अवमानना बताते हुए संबंधित अधिकारी को नोटिस भी जारी किया। मामले में 7 मई को अगली सुनवाई होनी है। इस बीच सूची के आधार पर प्रमोशन की प्रक्रिया आगे ना बढ़ जाये, लिहाजा सतकर्ता बरतते हुए संयुक्त संचालों को शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है।







