रायपुर। राज्य शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बर्खास्त शिक्षकों को सहायक शिक्षक (विज्ञान) के पद पर समायोजन के बाद पूर्व की सेवा अवधि का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी और उन्हें पूर्व सेवाकाल की कोई वरिष्ठता, वेतनवृद्धि या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। सहायक शिक्षक विज्ञान के पद से शुरू किए गए नौकरी के हिसाब से ही उनकी सीनियारिटी तय होगी। DPI ने आदेश जारी कर दिया है।डीपीआई से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रदर्शन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार सेवा समाप्त किए गए बीएड अहर्ताधारी सहायक शिक्षकों को समायोजन उपरांत नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। अब डीपीआई से जारी आदेश के तहत नव पदांकित सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के अभ्यर्थियों का नया कर्मचारी कोड एवं नया सेवा पुस्तिका बनाया जाना है। तथा सेवा समाप्त किए गए पूर्व पद सहायक शिक्षक की सेवा अवधि को वर्तमान पद की अहर्तादायी सेवा में नहीं जोड़े जाने का आदेश दिया गया है।
बर्खास्त शिक्षकों को नहीं मिलेगा पूर्व सेवा का लाभ, समायोजन के बाद मानी जाएगी नई नियुक्ति





