रायपुर,- कांकेर, कोण्डागांव, दप्तेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, महासमुंद, राजनांदगांव, सुकमा, कोरबा (पोड़ी उपरोडा विकासखण्ड एवं उन शालाओं को छोड़कर जहां डी एम एफ मद से सुबह का नाश्ता प्रदान किया जा रहा है), खैरागढ़ -छुईखदानमोहला-मानपुर चौकी एवं जशपुर में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित समस्त शालाओं के छात्र-छात्राओं को पूरक पोषणाहार के रूप में मिलेट बार/प्रोटीन बार प्रदाय करने की अनुमति प्रदान की गई है। • शिक्षा सत्र 2024-25 के लिये दिसम्बर 2024 से अप्रेल 2025 तक सप्ताह में 3 दिन (कुल 51 दिन) पूरक पोषण आहार, के रूप में छात्र-छात्राओं को मिलेट बार/प्रोटीन बार / सोया-पीनेट चिक्की / मोरेंगा बार वितरित किया जाना है।ज
योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार निर्देश
प्राथमिक शाला तथा अपर प्राथमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 20 ग्राम मिलेट बार/प्रोटीन बार/सोया पीनेट चिक्की/भोरेंगा बार प्रदान किया जाना है।
मिलेट बार / प्रोटीन बार / सोया पीनेट चिक्की / मोरेगा बार प्रदाय करने हेतु छ०म० राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को प्रदाय एजेंसी बनाया जाता है।
छ०ग० राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त पूरक पोषण सामग्री की शालाओं में सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
प्रदाय ऐजेंसी से प्राप्त सामग्री का उपयोग वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कर लिया जाना है। किसी भी स्थिति में इसका उपयोग इस शैक्षणिक सत्र के उपरांत नहीं किया जाये।
• जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को माहवार शाला एवं संकुलवार मांगपत्र 1 दिसम्बर 2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि पूरक पोषण आहार सामग्री की आपूर्ति प्रदायकर्ता एजेंसी द्वारा निश्चित समय में प्रारम्भ हो सके।
सामग्री प्रदाय की प्रक्रिया
प्राथमिक एवं अपर प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रतिमाह गत माह में प्राप्त सामग्री के उपयोग किये गये पैकेट एवं शेष बचे पैकेट की जानकारी की प्रविष्टि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के राज्य साफ्टवेयर के पलेक्सी मद (नवाचार) मेन्यु में करने पर आगामी माह के लिये सामग्री की आवश्यकता का स्व-आंकलन संकुलवार प्राप्त हो जायेगा।
इसका परीक्षण कर मांग पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को साफ्टवेयर के माध्यम से ही अग्रेषित किया जावेगा। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा मांग का परीक्षण कर प्रदाय आदेश छ.ग. बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड मुख्यालय, बीज भवन, जी. ई. रोड रायपुर को दिया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक आगामी माह के लिए प्रदाय आदेश, प्रदाय एजेंसी को दे दिया जावेगा। प्रदाय एजेंसी के द्वारा प्रदाय आदेश प्राप्त होने के 5 से 7 दिवस की अवधि में संबंधित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को अवगत कराते हुये संकुल स्तर पर सामग्री प्रदाय किया जाएगा।
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अथवा संकुल स्तर पर संकुल केन्द्र प्रभारी के द्वारा, प्रदाय आदेश अनुसार, सामग्री की निर्धारित मात्रा प्राप्त की जावेगी।