रायपुर। खनिज अधिकारी प्रवीण चंद्राकर सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबन आदेश में लिखा है, प्रवीण चन्द्राकर, खनि अधिकारी, जिला राजनांदगांव द्वारा जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरणों में प्रभावी नियंत्रण तथा समुचित कार्यवाही नहीं किया गया है। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( आचारण) नियम, 1965 के नियम 3 ( 1 ) एवं 3 ( 2 ) के उल्लंघन की श्रेणी में आने के फलस्वरूप राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रवीण चन्द्राकर, खनि अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।/ निलंबन अवधि में प्रवीण चन्द्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर रहेगा । निलंबन अवधि के दौरान प्रवीण चन्द्राकर, खनि अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।