Thursday, July 31, 2025
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    राजनांदगांव : कलेक्टर ने तहसील कार्यालय राजनांदगांव में राजस्व शिविर का किया निरीक्षण

    राजनांदगांव। जनसामान्य की समस्याओं का निराकरण करने तथा उन्हें तत्काल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी तहसील कार्यालय में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिससे नागरिकों को राजस्व से संबंधित समस्याओं के लिए भटकना न पड़े और उनके कार्य तत्काल पारदर्शिता के साथ शीघ्र पूरा हो सके। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज राजनांदगांव तहसील कार्यालय में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने राजस्व शिविर में सभी पटवारी हल्के के टेबल में पहुंचकर प्राप्त आवेदनों की वस्तुस्थिति जानकारी ली और उसे समय-सीमा में नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. भुरे ने स्वयं नागरिकों से आवेदन लिया और उनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना।

    उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व शिविर में एक साथ सभी राजस्व निरीक्षक और पटवारी उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी राजस्व अधिकारी उपस्थित है। जिससे राजस्व से संबंधित आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों को पंजीबद्ध किया जा रहा है। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की जा रही है।

    कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने शिविर में उपस्थित किसानों एवं नागरिकों को राजस्व से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए किसान किताब, संबंधितों को राजस्व अभिलेख में त्रुटि सुधार के आदेश की प्रति, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सहायता अनुदान राशि, सड़क दुर्घटना से प्रभावित परिजनों को सहायता राशि प्रदान की। इसके साथ ही तालाब में डुबने से दो लोगों की मृत्यु होने पर 4-4 लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की। राजस्व शिविर राजनांदगांव में कुल 467 आवेदन प्राप्त हुए। जिसमें नामांतरण के 87, बंटवारा के 27, सीमांकन के 15, बटांकन के 58, त्रुटि सुधार के 85, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए 72, अतिक्रमण से संबंधित 35, पट्टा के 16, ऋण पुस्तिका के लिए 38 तथा अन्य समस्याओं के 34 आवेदन प्राप्त हुए।

    उल्लेखनीय है कि तहसील स्तरीय राजस्व शिविर में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, धारा 115 के तहत त्रुटि सुधार सीमांकन, डायवर्सन, आरबीसी 6-4, किसान किताब, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, अतिक्रमण हटाये जाने से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से प्राप्त कर अतिशीघ्र निराकरण करना सुनिश्चित किया जाएगा। जिन आवेदनों का निराकरण मौके पर ही किया जाना संभव हो, उसे तत्काल शिविर स्थल में ही निराकृत किया जाएगा। शिविर में संबंधित न्यायालय के रीडर, भुईयां ऑपरेटर द्वारा त्वरित किये जा सकने वाले न्यायालयीन संबंधी कार्य तत्काल पूर्ण किए जाएंगे।

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