रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव किया है। नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश 2024 में प्रकाशित हो गया है। अब निकाय चुनाव का कार्यकाल खत्म होने के छह महीने तक भी व्यवस्था को संभाला जा सकेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। 15 दिसंबर तक आचार संहिता लगने की संभावना है।साथ ही जनता द्वारा सीधे निकाय के महापौर एवं अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है।