भाटापारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका परिषद भाटापारा ने बकाया करों एवं लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष पीठ का गठन किया।
लोक अदालत शिविर के दौरान नगर पालिका की टीम ने नागरिकों को जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य नगरीय शुल्कों के निपटारे में छूट एवं समझौते का लाभ प्रदान किया। शिविर में दोनों पक्षों की सहमति से कुल 65 प्रकरणों का मौके पर ही सफलतापूर्वक निराकरण किया गया।
इन प्रकरणों के निपटारे से नगर पालिका परिषद भाटापारा को कुल 9,50,346 रुपए के बकाया राजस्व की वसूली प्राप्त हुई। इस पहल से न केवल लंबित मामलों का समाधान हुआ, बल्कि नागरिकों को भी राहत मिली।
नगर पालिका अधिकारी ने लोक अदालत की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लोक अदालत न्यायालयीन एवं प्रशासनिक लंबित मामलों के निराकरण का सुलभ माध्यम है। इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही समय की भी बचत होती है।








