मुंगेली / जरहागांव। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में थाना जरहागांव पुलिस और साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। ग्राम दशरंगपुर में सड़क किनारे खड़े तीन ग्रामीणों को बेकाबू महिंद्रा बोलेरो से कुचल कर मारने वाले चारों आरोपियों को पुलिस ने रायगढ़ के ओडिशा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है।
क्या है पूरा मामला –
दिनांक 15.10.2026 को सुबह 6 से 6:15 बजे के बीच ग्राम दशरंगपुर मुख्य मार्ग पर एक सफेद रंग की महिंद्रा वीरों / बोलेरो क्रमांक *WB 25 Z 5623* के चालक ने जानबूझकर तेज गति और गलत दिशा में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े तीन व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक मौके से फरार हो गया।
इस हादसे में (1) अधीनदास मोहले उम्र 65 वर्ष निवासी दशरंगपुर (2) बल्लू बघेल उम्र 56 वर्ष निवासी दशरंगपुर और (3) गंगाराम टंडन निवासी भाठापारा (रेहुंटा) की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
मर्ग जांच के दौरान परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और घटनास्थल की बारीकी से जांच में पाया गया कि चालक जानता था कि इस तरह वाहन चलाने से मौत हो सकती है, फिर भी उसने जानबूझकर यह हरकत की। इस पर थाना जरहागांव में सदोष मानव वध धारा 105 BNS और 184 MV Act के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
ओडिशा बॉर्डर से पकड़े गए आरोपी –
एसएसपी श्री भोजराम पटेल के निर्देश, एडिशनल एसपी सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी श्री आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और साइबर सेल की मदद से पता चला कि आरोपी रायगढ़ से होते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर भाग रहे हैं। तत्काल टीम रवाना कर रायगढ़ साइबर टीम की मदद से वाहन को ओडिशा बॉर्डर पर रोका गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिनांक 14.10.2026 को बकरी खरीदने मुंगेली आए थे। 15 तारीख को सुबह दशरंगपुर में वाहन चालक नबजीत दास गाड़ी चला रहा था, साथ में बैठे अनंता, कानू और सौरव ने तेज चलाने को कहा, जिसके बाद चालक ने विपरीत दिशा में ले जाकर तीनों को कुचल दिया। बाद में सबूत छिपाने के लिए वाहन पर लगे खून के निशान साफ किए और बोनट तोड़कर फेंक दिया। इस पर धारा 238 (क), 3(5) BNS भी जोड़ी गई।
गिरफ्तार आरोपी:
1. वाहन चालक *नबजीत दास पिता स्व. परेश दास उम्र 24 वर्ष
2. अनंता विश्वास पिता कानू विश्वास उम्र 31 वर्ष
3. कानू विश्वास पिता स्व. अनिल उम्र 57 वर्ष – तीनों निवासी कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर जिला नार्थ 24 परगना (प. बंगाल)
4. सौरव मल्लिक पिता गौतम उम्र 30 वर्ष निवासी तरून पल्ली, प. बंगाल
सभी को दिनांक 16.10.2026 को गिरफ्तार कर 17.10.2026 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन जप्त कर लिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दिव्यकांत पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी, प्र.आर. देव डिन्डोरे, अतुल सिंह, राहुल यादव, प्रवीण मिश्रा और रायगढ़ साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।






