Monday, February 23, 2026
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    राजनांदगांव:पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत माह अप्रैल 2025 से ग्रामसभा का आयोजन करने के निर्देश दिए गए

    राजनांदगांव । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत माह अप्रैल 2025 से ग्रामसभा का आयोजन करने के निर्देश दिए गए । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 14 अप्रैल 2025 से आयोजित ग्रामसभा के दिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजन करने के लिए एक समय-सारिणी तैयारी करने कहा है, ताकि एक ही तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक आश्रित ग्राम में ग्राम सभा के आयोजन नहीं हो सके और सरपंच एवं सचिव ग्रामसभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकें। कलेक्टर ने ग्रामसभा के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने कहा है। उन्होंने ग्रामसभा में सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने के निर्देश भी दिए है।

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