गणेशोत्सव में DJ पर रहेगा प्रतिबंध, पढ़िए पूरी गाइडलाइन

रायपुर। आगामी गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन रायपुर पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में आज रेडक्रॉस सभाकक्ष में एडीएम उमाशंकर बन्दे एवं एएसपी लखन पटले की अध्यक्षता में डीजे संचालकों की बैठक की ली गई। इस अवसर पर निगम, ट्रैफिक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

एएसपी लखन पटले ने डीजे संचालकों को एनजीटी तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की बात कहते हुए कहा कि इस गणेशोत्सव डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का तय सीमा एवं समय में इस्तेमाल कर सकते हैं।

अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक जगहों से 100 मीटर के दायरे में डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेगा। डीजे संचालन के लिए NOC नहीं दी जाएगी। साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूरी तरह रोक लगायी जाएगी | ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए CCTV से भी डीजे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की जाएगी | दुबारा चालान होने गाड़ी राजसात की कार्यवाही की जाएगी | प्रशासन आप सभी से निवेदन है कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसका भी पालन करें |

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