IPS अफसर को हवाला से मिला रिश्वत, व्हाट्सऐप चैट से खुलासा

अंबिकापुर। जिले में पदस्थ ट्रेनी आईपीएस पर एक करोड़ रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि रिश्वत की रकम को हवाला के जरिए आईपीएस तक पहुंचाई गई थी। शिकायतकर्ता ने सीबीआई कोर्ट दिल्ली, सुधांशु कौशिक की अदालत में परिवाद दायर किया है। साथ ही इस मामले से जुड़ा व्हाट्सऐप चैट और ऑडियो क्लीप भी सौंपा है। पीड़ित की शिकायत के बाद कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के डीजीपी, सीबीआई निदेशक को नोटिस जारी किया। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा निवासी आकाश कुमार पर अंबिकापुर के साइबर रेंज थाने में ठगी का केस दर्ज है। आकाश ने सीबीआई दिल्ली कोर्ट में परिवाद दायर कर बताया कि ठगी के केस की जांच के दौरान अंबिकापुर सीएसपी (IPS) राहुल बंसल ने दबाव बनाकर 1 करोड़ की मांग की। शहर और स्थानीय  शिकायतकर्ता आकाश ने दावा किया कि रिश्वत की रकम हवाल नेटवर्क के जरिए IPS तक पहुंचाई गई थी। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई प्रवीण कुमार राठौर और आरक्षक अंशुल शर्मा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। बातचीत का स्क्रीन शॉट और ऑडियो रिकॉर्ड भी अपने पास होने का दावा शिकायतकर्ता ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने पूर्व में सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पीड़ित ने शिकायत की काॅपी भी कोर्ट में पेश की है। कार्रवाई नहीं होने से दुखी शिकायतकर्ता ने दिल्ली सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में धारा 175 3, के तहत परिवाद दायर किया है। साथ ही आईपीएस राहुल बंसल, एएसआई प्रवीण राठौर, आरक्षक अंशुल शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 308 और 351 के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद सीबीआई कोर्ट ने आईपीएस समेत तीनों को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है।

 

 

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