भाटापारा| (मोहन तिवारी)बरसात के मौसम को देखते हुये ढाबा, रेस्टोरेंट एवं होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूर्व जांच में लिए गए आईस कैण्डी के सैंपल जांच में अवमानक पाए जाने पर कोर्ट के निर्देशानुसार संचालक पर 32 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एसडीएस गृह उद्योग हटरी बाजार भाटापारा से आईस कैन्डी का नमूना जांच हेतु लिया गया था। जांच में प्रतिबंधित सैकरीन एवं अवांछनीय बाह्य सामग्री पाए जाने के कारण राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप घोषित किया गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत् 32000 हजार रुपए का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।






