रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य के शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। शासन ने सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन किए जाने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में बड़ा संशोधन किया है।
38 वर्ष के स्थान पर अब 45 वर्ष होगी अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब शासन के अधीन शासकीय सेवाओं में कार्यरत शासकीय सेवक, निगम, मंडल, संविदाकर्मी एवं नगर सैनिकों के कर्मचारियों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए आवेदन किए जाने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष के स्थान पर 45 वर्ष निर्धारित कर दी गई है।
आदेश के साथ निम्न शर्ते भी है :
- अतिरिक्त लाभ नहीं: कर्मचारियों को पूर्व में की गई सेवाओं का आयु संबंधी कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।
- पुलिस सेवा पर लागू नहीं: यह निर्देश गृह (पुलिस) विभाग की सेवाओं के लिए लागू नहीं होंगे।
- प्रभावी तिथि: यह नया निर्देश इसके जारी होने के दिनांक यानी 16 सितंबर 2026 से प्रभावशील हो गया है।








