युवराज सिन्हा, गरियाबंद – थाना राजिम पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को कठोर सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 02-02 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न पटाने पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले का संक्षिप्त विवरण थाना राजिम में दर्ज अपराध क्रमांक 399/2024 धारा 20(ख) NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ (गांजा) का परिवहन करते हुए दो अंतरराज्यीय तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।
*सजायाफ्ता आरोपियों का नाम-*
01) देवराज पुटेल पिता जोगेश्वर पुटेल, उम्र 44 वर्ष
02) शेखर पुटेल पिता परमा पटेल, उम्र 22 वर्ष (दोनों निवासी: हरिशंकर रोड, थाना लतोर, जिला बलांगीर, ओडिशा)
राजिम पुलिस द्वारा समय पर न्यायालय में चालान पेश किया गया और सभी गवाहों एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूती से कोर्ट के सामने रखा गया। इसी का परिणाम रहा कि माननीय न्यायालय ने आरोपियों को इस गंभीर अपराध के लिए रिकॉर्ड और कठोरतम सजा से दंडित किया।
गरियाबंद पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई पर थाना राजिम टीम और पैरवी सेल की सराहना की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार और तस्करी में संलिप्त अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। गरियाबंद पुलिस लगातार “नशा मुक्त समाज” की दिशा में सख्त कार्रवाई जारी रखेगी।














