नाबालिग से रेप के बाद हत्या, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फ़ासी की सजा

दुर्ग। छह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के गंभीर मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी सोमेश यादव को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय ने मामले को “विरलतम से विरलतम” श्रेणी का मानते हुए पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की दो प्रमुख धाराओं में मृत्युदंड दिया है। एक अन्य धारा में दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने मृत बालिका के परिजनों को राज्य सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 7 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया है।मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। 6 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष 3 माह की बालिका के लापता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। संभावित स्थानों पर अलग-अलग पुलिस टीमों को भेजा गया और तकनीकी तथा मैदानी सूचनाओं की मदद ली गई। तलाश के दौरान पुलिस ने बालिका को एक वाहन से बरामद किया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर पंचनामा, पोस्टमार्टम सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं शुरू कीं। मामले की संवेदनशीलता और बालिका की पहचान की गोपनीयता को देखते हुए अपराध से संबंधित अनावश्यक विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।हाईकोर्ट से होगी मृत्युदंड की पुष्टि मृत्युदंड के मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया भी होगी। न्यायालयीन आदेश के अनुसार मृत्युदंड की पुष्टि संबंधी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर के समक्ष कानून के मुताबिक की जाएगी। इसका अर्थ है कि विशेष न्यायालय द्वारा सुनाई गई मृत्युदंड की सजा आगे उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्टि की वैधानिक प्रक्रिया से गुजरेगी।

 

 

 

 

 

 

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