बिलासपुरः– गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाना दो लोगों को भारी पड़ गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर सहित जब्त किया है। मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान डीजे साउंड सिस्टम से निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में साउंड बॉक्स बजाया जा रहा था। इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के साथ आम नागरिकों को परेशानी हो रही थी। इसी दौरान कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी निर्मित हुई, जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया था।
पुलिस ने बताया कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर पर आयोजित बैठकों में पहले ही डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों तथा अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई थी। इसके बावजूद बड़े डीजे लगाकर तेज आवाज में साउंड सिस्टम चलाया जा रहा था।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 नंबर के दो वाहनों को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित जब्त किया। मामले में आशीष तिवारी (26), निवासी ग्राम रममडा, जिला दुर्ग और शिव प्रसाद पटेल (27), निवासी ग्राम जवलपुर, जिला रायगढ़ के खिलाफ धारा 15 और 16 कोलाहल अधिनियम के तहत इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के माध्यम से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 24 और 25 सितंबर को होने वाले गणेश विसर्जन के दौरान भी यदि डीजे का उपयोग कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के विपरीत किया गया, तो संबंधित आयोजकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।








