नई दिल्ली: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जी राम जी अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95 हजार 692 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
केन्द्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो गयी हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पारिश्रमिक दर बढ़ा दी गई है।
मंत्रालय ने बताया कि पहली बार 300 रुपये प्रतिदिन का अंतरिम आधार पारिश्रमिक दर लागू किया गया है और सुनिश्चित किया गया है इस कार्यक्रम के तहत कोई भी अधिसूचित दर इससे कम न हो। राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298 रुपये अस्सी पैसे से बढ़ाकर वीबी जी राम जी के तहत 327 रुपये 40 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार मजदूरी दर में दस प्रतिशत से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपये से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं।






