रायपुर- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा HSRP के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के प्रावधानों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाया जाना अनिवार्य किया गया है जिसके संबंध में आदेश जारी किये जा चुके है। इस संबंध में श्री एस. प्रकाश, भाप्रसे, सचिव सह परिवहन आयुक्त, की अध्यक्षता में चयनित दोनों वेंडर कमशः M/s Real Mazon India Ltd. & Rosmerta Safety Systems Ltd. के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में श्री डी. रविशंकर, भापुसे, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त, श्री मनोज ध्रुव उप परिवहन आयुक्त सुश्री युगेश्वरी वर्मा एआरटीओ, श्री वाय.व्ही. श्रीनिवास, वरिष्ठ वैज्ञानिक, श्री अमित देवांगन, एन.आई.सी मंत्रालय, कंपनी प्रतिनिधि, श्री मुकेश मल्होत्रा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमि., श्री विश्वजीत मुखर्जी, डायरेक्टर मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमि., श्री कौशल नियाज एवं अनुराग चौधरी उपस्थित हुए। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई।