- आरोपी अभिषेक सिंह गिरफ्तार, अलग-अलग जिलों में कई शिकायतें और FIR; गिरफ्तारी की खबर मिलते ही थाने पहुंचने लगे शिकायतकर्ता
दीपक अवस्थी,डोंगरगांव। वाहन खरीदने और फाइनेंस कराने के नाम पर लोगों से दस्तावेज हासिल कर उनके नाम पर वाहन फाइनेंस कराने और बाद में उसे दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में डोंगरगांव पुलिस ने आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत (31) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ राजनांदगांव सहित कोरबा और धमतरी जिलों में भी अलग-अलग मामलों में अपराध और शिकायतें दर्ज हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही उसके खिलाफ शिकायत करने वाले अन्य लोग भी थाने पहुंचने लगे।
मामला मई 2024 का है। पुलिस के मुताबिक डोंगरगांव निवासी प्रार्थी भागवतजीत साहू ने वाहन लेने के लिए अभिषेक सिंह से संपर्क किया था। वाहन फाइनेंस कराने के नाम पर आरोपी ने प्रार्थी से आवश्यक दस्तावेज और गारंटर के रूप में आधार कार्ड लिया। आरोप है कि बाद में इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल कर प्रार्थी की जानकारी के बिना उसके नाम पर एक्टिवा क्रमांक CG 08 BA 4776 फाइनेंस करा दी गई।
बैंक का फोन आया तो खुला मामला
प्रार्थी को जब बैंक से लोन की किस्त जमा करने के संबंध में फोन आया, तब उसे अपने नाम पर वाहन फाइनेंस होने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि फाइनेंस कराई गई एक्टिवा को आरोपी ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और उसका नामांतरण भी करा दिया। लोन की राशि जमा नहीं होने के कारण प्रार्थी का सिबिल स्कोर प्रभावित हुआ और करीब 15 हजार रुपए ब्याज भी लग गया।
शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस के अनुसार विवेचना के दौरान आरोपी फरार हो गया और उसने मोबाइल भी बंद कर लिया था।
तकनीकी जानकारी से पुलिस ने दबोचा
पुलिस और साइबर सेल ने आरोपी की लगातार पतासाजी की। तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने 21 सितंबर 2026 को आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत को पकड़ लिया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने वाहन बिक्री से संबंधित घटना स्वीकार की। उसके कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज और वाहन बिक्री से संबंधित रिकॉर्ड भी मिले।
आरोपी की निशानदेही पर अर्जुनी स्थित होंडा शोरूम से दो वाहन बिक्री रजिस्टर भी पुलिस ने जब्त किए हैं।
कई थानों में मामले, गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पहुंचे शिकायतकर्ता
पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ डोंगरगांव थाने में पहले से भी मामले दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 151/2026, धारा 318(4) बीएनएस तथा अपराध क्रमांक 287/2026, धारा 420 भादवि. शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली थाना राजनांदगांव तथा कोरबा और धमतरी जिलों में भी आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
पुलिस की कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत करने वाले अन्य लोगों के भी थाने पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इससे पुलिस को इस तरह की धोखाधड़ी के और मामलों की जानकारी मिलने की संभावना है।
आरोपी अभिषेक सिंह राजपूत, पिता मुरारी राजपूत, उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 19, शक्तिनगर, राजनांदगांव को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
इसमें थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सउनि देवकुमार रावटे, प्रधान आरक्षक सुरेश राजपूत, साइबर सेल सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक मनोज खुटे एवं मोहसिन खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।








