बिलासपुर:- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले के राशनकार्डधारियों को सितंबर और अक्टूबर 2026 का चावल एक साथ मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय ने वर्षा ऋतु और लाजिस्टिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोनों महीनों का एकमुश्त आबंटन और वितरण करने के निर्देश दिए हैं।
अंत्योदय और प्राथमिकता कार्डधारियों को दो माह का चावल
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ राज्य पोषित अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित और निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को सितंबर-अक्टूबर का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। उचित मूल्य दुकानों में दोनों महीनों के चावल का भंडारण निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा।
हालांकि शक्कर, चना, नमक और गुड़ का वितरण पहले की तरह मासिक आबंटन के आधार पर होगा। वहीं, एपीएल राशनकार्डधारियों को केवल सितंबर की मासिक पात्रता के अनुसार चावल दिया जाएगा।
दुकानों पर निगरानी, गड़बड़ी पर होगी कार्रवाई
राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए दुकानों के सूचना पटल पर दो माह के चावल वितरण की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी तंत्र सक्रिय रहेगा। खाद्य निरीक्षक और सहायक खाद्य अधिकारी दुकानों में भंडारित चावल की जांच करेंगे। व्यपवर्तन या अनियमितता मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और पीडीएस नियंत्रण आदेश 2016 के तहत कार्रवाई होगी।
सितंबर में होगा चावल उत्सव
सितंबर में सभी उचित मूल्य दुकानों पर चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों की मौजूदगी में हितग्राहियों को राशन वितरित किया जाएगा।
हर माह के लिए अलग बायोमेट्रिक
ई-पास मशीन से राशन लेते समय सितंबर और अक्टूबर के चावल के लिए अलग-अलग बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना होगा। दोनों महीनों के चावल की अलग-अलग ई-पास जनरेटेड रसीद भी कार्डधारियों को देना अनिवार्य होगा।
शासन के निर्देशानुसार सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का एकमुश्त भंडारण उचित मूल्य दुकानों में कराया जा रहा है। सभी दुकानों में निगरानी समिति की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से वितरण कराया जाएगा। खाद्यान्न व्यपवर्तन पर सख्त कार्रवाई होगी।
-अमृत कुजूर, जिला खाद्य नियंत्रक बिलासपुर














