बलौदाबाजार भाटापारा/दीपावली के दौरान अस्थायी फटाका दुकान लगाने के लिए अस्थायी फटाका अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए 16 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किया जा सकता है। राज्य शासन ने इसके लिए आवेदन की समय सीमा निर्धारित की है। आवेदन विस्फोटक नियम, 2008 के प्रावधानों के तहत स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक आवेदक सेवा सेतु केंद्रों एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के कक्ष क्रमांक-2 में भी जमा किया जा सकेगा।
आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों में शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा चयनित स्थल का प्रमाणित नक्शा प्रस्तुत करना होगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में दुकान लगाने के लिए तहसीलदार अथवा सरपंच एवं पटवारी के संयुक्त हस्ताक्षर वाला स्थल का नक्शा देना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि 16 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।








