संदीप यादव मुंगेली, गांधी जयंती के अवसर पर जिले में *02 अक्टूबर को एक दिन के लिए शुष्क दिवस (Dry Day)* घोषित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अमृत विकास तोपनो* ने आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को ये रहेंगे बंद:
– जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें CS-2(घघ), CS-2(घघ कंपोजिट)
– विदेशी मदिरा दुकानें FL-1(घघ), FL-1(घघ कंपोजिट)
– फुटकर दुकानें, CS-2(ग-अहाता), CS-2(ग-कंपोजिट अहाता), FL-1(ख-अहाता), FL-1(ख-कंपोजिट अहाता)
– FL-3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस
– धूमा स्थित आसवनी (D-1) मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेंट प्रा.लि. के अंतर्गत S-1(ख), FL-9, FL-9(क) में मदिरा का परेषण, आयात-निर्यात और परिवहन पूर्णतः बंद रहेगा








