संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 साल हुई तो पुरानी भर्ती में भी मिलेगा लाभ, हाई कोर्ट ने दो अभ्यर्थियों को राहत दी

कमलकांत पाटनवार

बिलासपुर 

राज्य सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है तो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में इसका लाभ पहले से चल रही भर्ती में भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरगुजा-बिलाईगढ़ और बेमेतरा जिले के दो संविदा क्षेत्र समन्वयकों को राहत देते हुए उनकी उम्मीदवारी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।

30 दिन में निर्णय लेने का निर्देश

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने रामफल केवट और स्वप्निल जायसवाल की याचिका स्वीकार करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 16 सितंबर 2026 के नए परिपत्र के आधार पर दोनों की उम्मीदवारी पर 30 दिन में निर्णय लेने कहा है। यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। रामफल केवट जनपद पंचायत सारंगढ़ और स्वप्निल जायसवाल जनपद पंचायत बेमेतरा में संविदा क्षेत्र समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं।

ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद के लिए 27 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें 1 जनवरी 2026 को आयु सीमा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया गया। दोनों की उम्र क्रमश: 42 और 38 वर्ष थी। अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया कि 3 अगस्त 2024 के परिपत्र में राज्य सरकार या उसके विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष थी। इसी आधार पर रामफल को अधिक उम्र का बताते हुए अयोग्य कर दिया गया।

भर्ती पूरी होने से पहले बदल गई आयु सीमा

याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिका लंबित रहने के दौरान सरकार ने 16 सितंबर 2026 को नया परिपत्र जारी कर संविदा कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष कर दी। चूंकि 27 मार्च 2026 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए नई आयु सीमा का लाभ उन्हें भी दिया जाना चाहिए।

राज्य और जिला पंचायत की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि नई आयु सीमा का लाभ 16 सितंबर 2026 से मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया इससे पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए बाद का परिपत्र इस भर्ती पर लागू नहीं होना चाहिए।

हाई कोर्ट ने कहा- भर्ती अभी पूरी नहीं हुई

हाई कोर्ट ने कहा कि पुरानी आयु सीमा के आधार पर दोनों की उम्मीदवारी खारिज की गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 45 वर्ष कर दी। खास बात यह है कि 27 मार्च 2026 की भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और शुरुआती चरण में है।

ऐसे में नई आयु सीमा का लाभ याचिकाकर्ताओं को दिया जाना उचित है। कोर्ट ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 16 सितंबर के परिपत्र और लागू आरक्षण व्यवस्था के अनुसार दोनों की उम्मीदवारी पर 30 दिन में पुनर्विचार करने कहा है।

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