पलारी बस स्टैंड में धारदार कत्ता लहराकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को 02 वर्ष का कठोर कारावास

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी पैरवी से आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की प्रभावी एवं उत्कृष्ट विवेचना से आर्म्स एक्ट के आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से किया गया दंडित।पलारी बस स्टैंड में धारदार कत्ता लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किया था गिरफ्तार। घटनास्थल का निरीक्षण, हथियार की विधिवत माप एवं साक्ष्यों के प्रभावी संकलन के आधार पर पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किए पुख्ता साक्ष्य।

सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर आम नागरिकों में भय उत्पन्न करने वाले अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की सख्त एवं पेशेवर कार्रवाई को न्यायालय में मिला न्यायिक परिणाम।

पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी पैरवी से आरोपी को मिली सजा

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर आम नागरिकों में दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, आपराधिक प्रकरणों में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित कर न्यायालय के समक्ष मजबूत अभियोजन प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में थाना पलारी क्षेत्र के एक आपराधिक प्रकरण में पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय ने आरोपी संतोष साहू को आयुध अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना का विवरण एवं पुलिस की त्वरित कार्रवाई

1. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम रवाना

दिनांक 24.10.2025 को समाधान सेल (दृष्टि हेल्पलाइन) के माध्यम से थाना पलारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पलारी बस स्टैंड में एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार कत्ता लेकर आने-जाने वाले राहगीरों को डरा-धमका रहा है तथा सार्वजनिक स्थान पर भय का माहौल उत्पन्न कर रहा है।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना पलारी पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया।

2. घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा

पुलिस टीम ने पलारी बस स्टैंड पहुंचकर सूचना के आधार पर घेराबंदी की और धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने-धमकाने वाले संदेही को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संतोष साहू, निवासी बजरंग चौक, बस स्टैंड पलारी बताया।

3. हथियार की विधिवत माप एवं जब्ती

पुलिस द्वारा घटनास्थल पर स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में आरोपी के कब्जे से धारदार लोहे का कत्ता विधिवत जप्त किया गया।

जप्त हथियार की माप करने पर उसकी कुल लंबाई 27 सेंटीमीटर, फल की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पाई गई।

पुलिस द्वारा हथियार की माप, जब्ती एवं आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई नियमानुसार पूर्ण की गई, जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किए जा सके।

4. वैधानिक कार्रवाई एवं उत्कृष्ट विवेचना

आरोपी के विरुद्ध थाना पलारी में अपराध क्रमांक 431/2025, धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण के विवेचना अधिकारी प्रधान आरक्षक नरेश खूंटे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार करने, गवाहों के कथन दर्ज करने, हथियार की जब्ती एवं अन्य आवश्यक साक्ष्यों का संकलन करते हुए विवेचना पूर्ण की गई।

समस्त विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय का निर्णय एवं आरोपी को सजा

प्रकरण में पुलिस द्वारा संकलित साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार द्वारा आरोपी संतोष साहू को आयुध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया।

माननीय न्यायालय ने आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश भी दिया गया है।

यह निर्णय सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर आम नागरिकों में भय उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की अपील

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर भय एवं दहशत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। ऐसे अपराधों के विरुद्ध पुलिस द्वारा त्वरित एवं कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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