संदीप यादव मुंगेली। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की हत्या के मामले में मुंगेली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में पुलिस टीम ने रिविजन आवेदन पश्चात् दोनों आरोपियों को जेल दाखिल किया है।

मिली जानकारी के अनुसार प्रेम संबंध एवं दूसरे युवक से बातचीत की शंका पर मुख्य आरोपी ने गला दबाकर नाबालिग बालिका की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में अपर सत्र न्यायालय मुंगेली में रिविजन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई के पश्चात दोनों आरोपियों को जेल दाखिल किया गया।
दरअसल दिनांक 20.10.2026 को थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर अपराध क्रमांक 343/2026, धारा 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना सिटी कोतवाली एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा की गई विवेचना में सामने आया कि प्रेम संबंध एवं मृतिका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की शंका पर मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे ने दिनांक 19.10.2026 की रात्रि ग्राम नेवासपुर पहुंचकर बालिका का गला दबाकर हत्या कर दी थी, घटना में उसके साथी साहिल खाण्डे की भूमिका भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गला घोंटना एवं दम घुटना बताया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।
प्रारंभिक न्यायिक रिमांड निरस्त होने के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली के निर्देशन में पुलिस द्वारा अपर सत्र न्यायालय मुंगेली में रिविजन आवेदन प्रस्तुत की गई। पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिविजन आवेदन पर डीपीओ जायिता सिंह एवं लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पैरवी की गई, जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायधीश मुंगेली द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त किया गया।
आज दिनांक 30.10.2026 को आरोपी 1. अजीत घृतलहरे पिता शिवकुमार, उम्र 22 वर्ष 2. साहिल खाण्डे पिता दिलीप, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली को न्यायिक रिमांड लेकर जेल दाखिल कराया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली, उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी, प्रभारी साइबर सेल एवं पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।







