राजनांदगांव। गणेश विसर्जन झांकी के दौरान थाना बसंतपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाते हुए कुल 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें दो आरोपी झांकी के दौरान चाकू लेकर घूम रहे थे, जिन पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जबकि 26 लोगों को अशांति फैलाने और हो-हल्ला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार आरोपी:
- कुलेश्वर यादव, पिता गंधवे यादव, उम्र 24 वर्ष, निवासी बैंगाटोला थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव।
- सैम्यू पीटर, पिता जॉर्ज विलियम पीटर, उम्र 21 वर्ष, निवासी कंचन बाग, अटल आवास वार्ड नं. 32, थाना बसंतपुर, जिला राजनांदगांव।
पुलिस ने दोनों आरोपियों से चाकू बरामद किया है।
अशांति फैलाने और हो-हल्ला करने वाले 26 आरोपियों के नाम:
- विक्रम सिंह मंडावी, पिता शेरसिंह मंडावी, उम्र 21 साल, निवासी राहुल नगर, थाना कोतवाली।
- निलेश साहू, पिता तामेश्वर साहू, उम्र 24 साल, निवासी लखोली, थाना कोतवाली।
- पंकज यादव, पिता रोहित यादव, उम्र 22 साल, ग्राम सोमनी, थाना सोमनी।
- प्रीतम यादव, पिता गणेश यादव, उम्र 26 साल, बैंगाटोला, थाना सोमनी।
- शिवम रजक, पिता हरिश रजक, उम्र 22 साल, खैरागढ़, जिला कबीरधाम।
- शिवम सिन्हा, पिता राजेश सिन्हा, उम्र 21 साल, पाढ़ादाह, जिला कबीरधाम।
- मोहन, पिता रामप्रवेश जायसवाल, निवासी एसटीएफ कॉलोनी, बघेरा, जिला दुर्ग।
- भुवनेश्वर मानिकपुरी, पिता नैतुदास मानिकपुरी, उम्र 22 साल, ग्राम गनवीरपुर, थाना चारभाठा, जिला कवर्धा।
- शिवम यादव, पिता स्व. कन्हैया यादव, उम्र 25 साल, कबीर नगर, रायपुर।
- आकाश ठाकुर, पिता जयसिंह ठाकुर, उम्र 28 साल, पुरानी बस्ती, रायपुर।
- राहुल सालेमन, पिता स्व. श्यामयल सालेमन, उम्र 28 साल, कटोला तालाब के पास, रायपुर।
- नरेन्द्र साहू, पिता देवकुमार, उम्र 25 साल, भिलाई, थाना भिलाई नगर, जिला दुर्ग।
- संदीप माही, पिता प्रदीप माही, उम्र 20 साल, भिलाई, जिला दुर्ग।
- मुकेश यादव, पिता स्व. मोतीलाल यादव, उम्र 20 साल, बीएसपी कॉलोनी, रायपुर।
- विकास सोनकर, पिता निरंजन सोनकर, उम्र 21 साल, नंदई, थाना बसंतपुर।
- प्रकाश सोनकर, पिता भुवन सोनकर, उम्र 20 साल, नंदई चौक, थाना बसंतपुर।
- सुमित रनसुरे, पिता राजेश रनसुरे, उम्र 26 साल, स्टेशनपारा, थाना कोतवाली।
- भूषण उईके, पिता मनोज उईके, उम्र 25 साल, नंदई, थाना बसंतपुर।
- इमरान खान, पिता अजहर खान, उम्र 23 साल, लखोली, थाना कोतवाली।
- सतीश गजभिये, पिता स्व. सदाशिव गजभिये, उम्र 27 साल, बजरंगपुर, पुलिस चौकी चिखली।
- साहिल कुमार साहू, पिता कोमल साहू, उम्र 19 साल, बुधू भरदा, थाना लालबाग।
- केशर यादव, पिता परमानंद यादव, उम्र 20 साल, कोपेडीह, थाना सोमनी।
- मुकेश देशमुख, पिता टेकराम देशमुख, उम्र 21 साल, टेडेसरा, थाना सोमनी।
- यश घरडे, पिता संजय घरडे, उम्र 21 साल, शिक्षक नगर स्टेशनपारा, थाना कोतवाली।
- रोशन साहू, पिता नंदलाल साहू, उम्र 20 साल, संजय नगर, थाना कोतवाली।
- महेश उर्फ लाकार, पिता जीवन मंडावी, उम्र 29 साल, खैरा खुड़मुडी, जिला कबीरधाम।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन और पुष्पेंद्र नायक के निर्देशन में निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी बसंतपुर व साइबर सेल प्रभारी विनय परमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।पुलिस ने बताया कि 06 सितंबर को गणेश विसर्जन झांकी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग चाकू लेकर लोगों को भयभीत कर रहे हैं। इस पर दो आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 401/25 व 403/25 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वहीं, 26 अन्य आरोपियों पर धारा 170, 126, 135(3) भा.न.सु.सं. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों को एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर जेल दाखिल किया गया।
इस कार्रवाई में पुलिस टीम के निरीक्षक विनय परमार, उपनिरीक्षक नरेश सार्वा, कैलाश मराई, जीवराज रावटे, आरक्षक अतहर अली, संतोष महिपाल, मुंजलाल ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।





