राजनांदगांव। पुलिस थाना छुरिया द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वाले एक आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 36 पौवा शराब (6.480 बल्क लीटर) कीमती 3,600 रुपए तथा घटना में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा क्रमांक CG 08 BC 6563 कीमती 80,000 रुपए, कुल 83,600 रुपए का माल जप्त किया है।
आरोपी की पहचान खूबचंद नेताम पिता राधेलाल नेताम (उम्र 30 वर्ष), निवासी ग्राम रानीतलाब, पुलिस चौकी चिचोला, थाना छुरिया, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस डोंगरगढ़ श्री आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल द्वारा यह कार्रवाई की गई।
दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काले रंग के होंडा एक्टिवा में छुरिया शराब भट्टी से शराब खरीदकर अवैध रूप से चिचोला की ओर जा रहा है। सूचना पर सहायक उप निरीक्षक उदय सिंह चंदेल एवं पुलिस स्टाफ द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट बैरियर के पास एक्टिवा सवार को रोका गया।
तलाशी के दौरान वाहन के सामने रखे थैले से 18 पौवा देशी प्लेन शोले शराब और 18 पौवा अंग्रेजी चॉइस व्हिस्की बरामद की गई। आरोपी के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर शराब एवं वाहन को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।





