चेक बाउंस: छह माह की जेल और 5 लाख हर्जाना

बलौदाबाजार(मोहन तिवारी) चेक बाउंस के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार की अदालत ने आरोपी सीताराम सोनवानी को दोषी करार देते हुए छह माह के साधारण कारावास और पांच लाख रुपए प्रतिकर अदा करने का आदेश दिया है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सारिका नंदे की अदालत ने 22 जुलाई 2026 को सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बलौदाबाजार शाखा ने आरोपी को वाहन ऋण उपलब्ध कराया था। ऋण की आंशिक अदायगी के लिए आरोपी ने 28 नवंबर 2017 को 4,75,734 रुपए का चेक कंपनी को सौंपा। कंपनी ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत चेक बैंक में प्रस्तुत किया, लेकिन 5 फरवरी 2018 को खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हुआ।

इसके बाद कंपनी ने आरोपी को वैधानिक नोटिस भेजकर भुगतान का अवसर दिया, लेकिन तय समय सीमा में राशि जमा नहीं किए जाने पर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरोपी यह साबित नहीं कर सका कि चेक किसी वैध देनदारी के लिए जारी नहीं किया गया था। साथ ही उसने ऋण का पूरा भुगतान किए जाने संबंधी अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया।

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