डोंगरगढ़।जिला राजनांदगांव । *नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार।*
➤ *नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से रायपुर में किया गया बरामद।*
➤ *नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया था आरोपी।*
➤ *बालिका के पिता की रिपोर्ट पर दर्ज था अपहरण का मामला।*
➤ *आरोपी के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64(2)(M), 65(1) बीएनएस एवं 4, 6 पॉकसो एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।*
*गिरफ्तार आरोपी का नाम*- उमेश यादव पिता शिवमोहन यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)
थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्रमांक 581/2025 धारा 137(2) बीएनएस के प्रकरण में अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक 24-11-2025 को एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर बालिका एवं आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी। गुम बालक/बालिकाओं की तलाश हेतु जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन “मुस्कान” के तहत विवेचना के दौरान बालिका के रायपुर में होने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम रवाना की गई।पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका को आरोपी उमेश यादव के कब्जे से रायपुर से बरामद किया गया। आरोपी द्वारा बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाकर शारीरिक शोषण किया जा रहा था। प्रकरण में आरोपी द्वारा उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध कारित किया जाना पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष जायसवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही की गई।
विशेष योगदान उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संतोष जायसवाल, उपनिरीक्षक गीतांजली सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक मुजीब रहमान कुरैशी एवं आरक्षक ऋतेश गात्रे का विशेष योगदान रहा।





