बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार और अशोभनीय भाषा के प्रयोग के मामले में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक ए.एल. बांधे को निलंबित कर दिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है।
समीक्षा बैठक में अनुचित व्यवहार का आरोप
जानकारी के अनुसार, बलौदाबाजार जिले में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उप संचालक ए.एल. बांधे पर वरिष्ठ अधिकारी के साथ अनुचित व्यवहार करने और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने शासन को प्रतिवेदन भेजा था।
आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर से जारी आदेश के मुताबिक, यह कार्रवाई कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को भेजे गए ज्ञापन के आधार पर की गई है।
सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कार्रवाई
शासन ने संबंधित अधिकारी के कथित आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन माना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
विभागीय आदेश 16 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया। आदेश अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की ओर से जारी किया गया है।
निलंबन अवधि में नवा रायपुर रहेगा मुख्यालय
निलंबन के दौरान उप संचालक ए.एल. बांधे का मुख्यालय नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार, उन्हें निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में रहना होगा।
इस कार्रवाई को शासकीय बैठकों में अनुशासन, अधिकारियों के बीच मर्यादित व्यवहार और सेवा आचरण नियमों के पालन को लेकर शासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। शासन की ओर से अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शासकीय कार्यों के दौरान निर्धारित आचरण और प्रशासनिक मर्यादा बनाए रखें।







