बलौदा बाजार जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जिले के सभी होटल, लॉज, रैन बसेरा और धर्मशाला संचालकों के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं

पुलिस अधीक्षक गौरव राय

बलौदा बाजार(मोहन तिवारी)छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जिले के सभी होटल, लॉज, रैन बसेरा और धर्मशाला संचालकों के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि, प्रत्येक आगंतुक की सही पहचान सुनिश्चित करना संचालकों की जिम्मेदारी है, ताकि जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि, आगंतुक की सही पहचान, सुरक्षित समाज की पहचान के उद्देश्य से सभी संचालक अपने यहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या अन्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त वैध पहचान पत्र की जांच अनिवार्य रूप से करें। साथ ही होटल, लॉज और धर्मशालाओं के रजिस्टर में आगंतुक का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा आने और जाने का समय अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने चेतावनी दी है कि, बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित संचालक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सभी संचालकों से अपील की है कि, यदि उनके परिसर में कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरता है अथवा अवैध रूप से रह रहे किसी बांग्लादेशी नागरिक की जानकारी मिलती है तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। इसके लिए पुलिस ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-1905 जारी किया है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

व्यवसायियों से सहयोग की अपील

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि, होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों की सतर्कता से अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी और जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने सभी व्यवसायियों से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पुलिस का सहयोग करने की अपील की।

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