नई दिल्ली/बिलासपुर। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-65 से विधायक देवेंद्र यादव को चुनाव याचिका से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में लंबित निर्वाचन याचिका के नियमित ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। मामले में 31 अगस्त से साक्ष्य दर्ज करने और गवाहों की परीक्षा की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव की ओर से एसएलपी सिविल क्रमांक 28778/2026 दाखिल की गई थी।














