तांत्रिक क्रिया के नाम पर हत्या के आरोपी को उम्रकैद

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी के बहुचर्चित साइनाइड मर्डर केस में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब दो साल पहले गंगरेल के जंगल में सड़ी-गली अवस्था में मिली वीरेंद्र देवांगन की लाश के मामले में आरोपी खुशवंत उर्फ खुब्बू को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आरोप है कि तांत्रिक क्रिया के बहाने मृतक को गंगरेल के जंगल में बुलाया गया और गंगाजल में साइनाइड जैसा घातक जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मामला करीब दो साल पुराना है। गंगरेल इलाके के जंगल में वीरेंद्र देवांगन की सड़ी-गली लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि वीरेंद्र कर्ज की परेशानी से जूझ रहा था।कर्ज उतारने का झांसा देकर की ठगी

इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी खुशवंत उर्फ खुब्बू से हुई। आरोप है कि आरोपी ने तांत्रिक क्रिया के जरिए कर्ज उतारने का झांसा दिया और इसके बहाने वीरेंद्र से लाखों रुपये की ठगी की।

ऐसे उतारा मौत के घाट

पुलिस के मुताबिक, जब मृतक को आरोपी की कथित गतिविधियों का पता चलने लगा और राज खुलने का डर सताने लगा, तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। आरोप है कि खुशवंत ने तांत्रिक क्रिया के बहाने वीरेंद्र को गंगरेल के जंगल में बुलाया और गंगाजल में साइनाइड जैसा घातक जहर मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद वीरेंद्र की मौत हो गई और शव को जंगल में छोड़ दिया गया।

अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और प्रकरण न्यायालय में पहुंचा। सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए। अब अदालत ने आरोपी खुशवंत उर्फ खुब्बू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

 

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