नाबालिग बहनों के अपहरण व दुष्कर्म के दोहरे मामले में दोषी को उम्रकैद

भाटापारा। बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की तत्पर एवं प्रभावी विवेचना के बाद नाबालिग बहनों के अपहरण और दुष्कर्म के दोहरे मामले में आरोपी सनत साहू को विशेष पॉक्सो न्यायालय, भाटापारा ने दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

पुलिस के अनुसार दोषी अभियुक्त सनत साहू, पिता गोकुल साहू, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम कचलोन, थाना सिमगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों नाबालिग पीड़िताओं की तलाश के लिए अंतर्राज्यीय सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस टीम ने दोनों को महाराष्ट्र से सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सौंपा था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण जुटाए। इसके अलावा समयबद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस के मुताबिक, मजबूत साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के परिणामस्वरूप विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोनों मामलों में दोषी मानते हुए कठोर दंड से दंडित किया।

पुलिस ने बताया कि नाबालिगों से संबंधित गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और मजबूत विवेचना को प्राथमिकता दी जा रही है। इस मामले में न्यायालय से मिली सजा को पुलिस की तत्पर एवं ठोस विवेचना की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

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