संदीप यादव मुंगेली। जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को कथित तौर पर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने, मारपीट करने, धमकी देने और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार घटना की शुरुआत 29 सितंबर को हुई। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में साहिल यादव (19) और प्रहलाद धुरी (30) ने कथित तौर पर उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा घर जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस के मुताबिक, धमकी से भयभीत होकर नाबालिग अपने घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई। अगले दिन 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तब दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और गांव के एक घर में ले गए।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी नाबालिग को घर के अंदर ले गए, जहां कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद बेहोशी की स्थिति में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जरहागांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य- एसएसपी के निर्देश पर जरहागांव पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता का कथन दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद कथित घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी एकत्र की गई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई।
जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को कथित तौर पर जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जाने, मारपीट करने, धमकी देने और नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार घटना की शुरुआत 29 सितंबर को हुई। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में साहिल यादव (19) और प्रहलाद धुरी (30) ने कथित तौर पर उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा घर जाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस के मुताबिक, धमकी से भयभीत होकर नाबालिग अपने घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई। अगले दिन 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तब दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा लिया और गांव के एक घर में ले गए।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी नाबालिग को घर के अंदर ले गए, जहां कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद बेहोशी की स्थिति में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने जरहागांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने जुटाए साक्ष्य- एसएसपी के निर्देश पर जरहागांव पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले पीड़िता का कथन दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके बाद कथित घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जानकारी एकत्र की गई और आरोपियों की तलाश शुरू की गई।








