24 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए, मिलावट और अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई
भाटापारा।दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने दो प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर कुल एक लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश एवं अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा जिले के विभिन्न मिठाई दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान भगवती मिष्ठान भंडार बलौदाबाजार, खेमजी होटल भाटापारा, हर्षद मिष्ठान भंडार भाटापारा एवं जोधपुरी स्वीट्स भाटापारा से चमचम, कलाकंद, सेव, काजू कतली, खोवा पेड़ा, नारियल लड्डू और दूध पेड़ा सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अभियान के तहत अब तक कुल 24 नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं।
जांच अभियान के दौरान आनंद फैमिली रेस्टोरेंट, लिमतरा (सिमगा) से दम राइस का नमूना लिया गया था, जो प्रयोगशाला जांच में अवमानक पाया गया। इस मामले में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान पर 85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। वहीं शीतल इंडस्ट्रीज, भाटापारा द्वारा बेसन के पैकेट पर अनिवार्य पोषण संबंधी जानकारी अंकित नहीं किए जाने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इस प्रकार दोनों प्रतिष्ठानों पर कुल एक लाख रुपये की दंडात्मक कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच में खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त हिदायत दी है कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप ही करें। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।









