Monday, February 23, 2026
More

    हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती पर से रोक हटाई

    बिलासपुर-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2023-24 पर लगी रोक हटा दी है। मामले की शुरुआत तब हुई जब डीजीपी ने गृह विभाग के अवर सचिव को पत्र लिखकर पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन के बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को मंजूरी मिलने पर बेद राम टंडन ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्कालिक अस्थाई रोक लगा दी थी। अब यह रोक हटा दी गई है।  बुधवार को इस मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई। सुनवाई के बाद बेंच ने अपने निर्णय में पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया, जबकि शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों और नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्यरत जवानों के बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन माना, जिससे सामान्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए छूट का लाभ असंवैधानिक माना गया। अब भर्ती प्रक्रिया फिजिकल टेस्ट के बाद आगे बढ़ेगी।

     

     

    Hot Topics

    Related Articles

    error: Content is protected !!