अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर 11 ग्राम पंचायतों को नोटिस

महासमुंद । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम अधिकारी महासमुंद हरिशंकर पैंकरा ने महासमुंद अनुविभाग अंतर्गत शामिल 11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और समस्त पंचों को नोटिस जारी कर कहा है कि ग्राम पंचायत के सीमा क्षेत्र के नदी नाले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है।

 

जिस पर तत्काल रोक लगाएं उन्होंने ग्राम पंचायत बरबसपुर, कनेकेरा, गढ़सिवनी, अछोला, लहंगर, पीढ़ी, अमलोर, चूहरी, सिरपुर, चिंगरौद और पासिद के सरपंच को नोटिस जारी कर कहा है कि यह संज्ञान में आ रहा है आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत नदी/नाले में अवैध रूप से रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। छ०ग० पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम, 1996 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अर्न्तगत स्थित शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। आपके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढता पूर्वक नहीं किया जा रहा है, लापरवाही बरती जा रही है, जिससे की शासकीय राशि की हानि हो रही है।

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