श्रमिक पंजीयन कार्ड में इन्हें संशोधन कराना अनिवार्य

श्रम विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के पूर्व पंजीकृत श्रमिकों को अपने श्रमिक पंजीयन कार्ड में आधार अनुरूप संशोधन कराया जाना अनिवार्य है।

आधार आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं कि श्रमिक के पंजीयन अभिलेख में दर्ज मूल विवरण (नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाईल नंबर आदि) आधार अभिलेख में उपलब्ध विवरण के अनुरूप हो। ई-केवाईसी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन की दृष्टि से श्रमिक पंजीयन विवरण के संशोधन एवं अद्यतन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हैं।जिले में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत लगभग 40579 श्रमिकों के आधार के अनुरूप श्रमिक पंजीयन कार्ड में संशोधन किया जाना हैं। आधार के अनुरूप डाटा बेस में संशोधन आवेदन करने हेतु सी.एस.सी. को अधिकृत किया गया हैंजिसमें श्रमिक स्वंय जाकर अपने आधार कार्ड के अनुरूप संशोधन आवेदन कर सकते हैं।

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