नाबालिगों से एक्सीडेंट रोकने सीधे स्कूल पहुंची पुलिस

  •  AG खबर ने स्कूल बच्चे फर्राटेदार बाइक न्यूज छापा गया था

भाटापारा(मोहन तिवारी)अल्पवयस्क (नाबालिग) बच्चों द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने की प्रवृत्ति और उससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भाटापारा यातायात पुलिस ने एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। निरीक्षक नरेश कांगे के नेतृत्व में शहर के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सूचना पटल पर फ्लेक्सी बोर्ड लगाकर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को सख्त कानूनी प्रावधानों के प्रति सचेत किया जा रहा है।

प्रथम चरण में यह फ्लेक्सी बोर्ड शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गुरुकुल स्कूल एवं मयूर स्कूल परिसर में स्थापित किए गए हैं। इस पहल के माध्यम से पुलिस प्रशासन सीधे अभिभावकों और छात्रों तक यातायात नियमों की गंभीरता पहुंचा रहा है।

3 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना: यातायात पुलिस द्वारा लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स में कानून के तहत निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधानों को रेखांकित किया गया है। यदि 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा वाहन चलाते पाया जाता है, तो अभिभावक (माता-पिता) या वाहन मालिक को 3 वर्ष तक के कारावास और ₹25,000 के अर्थदंड का सामना करना पड़ेगा।

नियम उल्लंघन में प्रयुक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन 12 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने न दें। थोड़ी सी ढील बच्चों के जीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। भाटापारा यातायात पुलिस के अनुसार, यह जागरूकता अभियान आने वाले दिनों में शहर के अन्य सभी स्कूलों, कॉलेजों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर भी चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा।

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