बिलासपुर 3 सितंबर 2026। IPS अधिकारी रतनलाल डांगी के खिलाफ चल रहे उत्पीड़न के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारियों से जवाब मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय पर जवाब पेश नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को फटकार लगाई।मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में ऑफिसर-इन-चार्ज की कोर्ट में पेशी हो सकती है।मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच से जुड़े अधिकारियों से जवाब मांगा था। हालांकि, सुनवाई की निर्धारित तारीख तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशों का पालन करने को कहा।
अब संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र के जरिए अपना लिखित जवाब हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना होगा।






